अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन है तो आप अलर्ट हो जाएं. केन्द्र सरकार देश में सभी पैन कार्ड धारकों के फाइनेशिल ट्रांजैक्शन पर नजर रख रही है. केन्द्र सरकार को अगर लगता है कि आप अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे है या अपनी डिक्लेयर इनकम से अधिक खर्च कर रहे है. तो आप पर सरकार का शिंकजा कस सकता है.
नहीं फाइल करते है ITR

आपके पास पैन कार्ड है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज कर पूछ सकता है कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया है. लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स विभाग के पास कोई आधार होना चाहिए. जैसे आपके पास ज्यादा रकम की फिक्स्ड डिपॉजिट है. ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया है. शेयर खरीदा है या प्रॉपर्टी खरीदी है तो इनकम टैक्स विभाग इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके आपको नोटिस भेज सकता है.
टैक्सेबल इनकम वालों पर IT विभाग की नजर

इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जिनकी इनकम पर टैक्स बनता है लेकिन वे टैक्स नहीं दे रहे है. इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. विभाग इस बारे में पहले ही देश भर के अपने ऑफिस को ऐसे लोगों की पहचान करने को कहा है तो टैक्स चोरी करते है.
25 फीसदी ज्यादा लोगों ने ITR फाइल किया

बता दें कि इस बार यानी 5 अगस्त तक वित्त वर्ष-2016-17 के लिए 25 फीसदी ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है. केन्द्र सरकार का मानना है कि ऑपरेशन क्लीन मनी अभियान और नोटबंदी की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है.
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