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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं की दिक्कतों को देखते हुए 2016-17 के लिये आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। 


नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की दिक्कतों को देखते हुए 2016-17 के लिये आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। 


बोर्ड की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि रिटर्न भरने वालों की दिक्कतों को देखते हुए 2016-17 के लिए तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 05 अगस्त कर दी गई है। पहले मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आई थी कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू करने के मद्देनजर लेखाकारों के व्यापारियों के खातों में व्यस्त रहने की वजह से अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी।



आईटी रिर्टन भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आमतौर पर फॉर्म-16, बैंक खातों पर मिलने वाला ब्याज और टीडीएस सर्टिफिकेट के अलावा सभी कटौतियों का ब्योरा अपने साथ रखना बेहद जरूरी है। यदि आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो आपको पिछले और मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म-16 लेने की जरूरत होगी।

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