एसीजेएम सीबीआई की अदालत की ओर से एएनएम भंवरीदेवी अपहरण और हत्या करने के मामले की आरोपी इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल लेने के आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
जोधपुर
एसीजेएम सीबीआई की अदालत की ओर से एएनएम भंवरीदेवी अपहरण और हत्या करने के मामले की आरोपी इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल लेने के आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ सीबीआई की ओर से ट्रायल कोर्ट में वॉइस सैम्पल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था।
वहीं 12 जुलाई को एसीजेएम सीबीआई अदालत ने सीबीआई का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कहा कि सीबीआई को 21 जुलाई को सेंट्रल जेल में जाकर इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल ले सकती है। इस पर इन्द्रा विश्नोई के अधिवक्ता ने एसीजेएम सीबीआई अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की एकलपीठ में सोमवार को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
न्यायाधीश भाटी ने सुनवाई करने के बजाय मामले को दूसरी अदालत में भेज दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कौनसी बैंच करेगी, यह मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे।
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