पंजाब नेशनल बैंक में हुए 114 अरब के महाघोटाले के बाद  इसकी भरपाई करने में सभी बैंकों और सरकार की कमर टूट जाएगी।अगर सरकार और बैंक आपकी जमा रकम से इस घोटाले की भरपाई करती है तो फिर एक लाख रुपये से ज्यादा की रकम को आपको भूलना होगा। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए नियमों के अनुसार है। 


यह है आरबीआई का नियम
आरबीआई की तरफ से जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर मिलने वाले इन्श्योरेंस कवर पर कुछ नियम बनाए हैं। डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के नाम से बने इन नियमों के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवर है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है। हम आपको RBI की वेबसाइट पर लिखे नियम को भी यहां दे रहे हैं। 

What is the maximum deposit amount insured by the DICGC?
Each depositor in a bank is insured upto a maximum of Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh) for both principal and interest amount held by him in the same capacity and same right as on the date of liquidation/cancellation of bank's licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.

मौजूदा समय में बैंक में रखी आपकी कुल रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपये सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, तो लाखों रुपये की आपकी बचत में से सिर्फ 1 लाख रुपये की डिपॉजिट सुरक्षित रहेगी। इससे ज्‍यादा जितनी भी राशि होगी वह रकम डूब जाएगी।


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