
ये आधार कार्ड आपको मरने नहीं देगा. जी हां, आधार नंबर को लेकर केंद्र सरकार ने एक और दिशा निर्देश जारी किया है. अब एक अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेटआधार नंबर के बिना जारी नहीं होगा. इसे लेकर शुक्रवार को होम मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया है.
इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने समेत कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बना दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा देश में फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिये किया गया है.
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ से कहा कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध होने लगा था, क्योंकि यह फर्जी भी हो सकता था, जबकि आधार पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता था.
Post a Comment
Post a Comment